परिवहन विभाग की बड़ी अपडेट सभी वाहन मालिको को जल्दी करना होगा ये 2 काम वरना लगेगा भारी जुर्माना
परिवहन विभाग की बड़ी अपडेट सभी वाहन मालिको को जल्दी करना होगा ये 2 काम वरना लगेगा भारी जुर्माना-
मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने नेपर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को इसके लिए 30 दिनों की मोहलंत दी है। साथ ही चेताया कि डाटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर चालक और मालिक पर कार्रवाई होगी। जुर्माना भी वसूला जाएगा।
परिवहन सचिव- संजय कुमार आग्रवाल ने डीटीओ को कार्रवाई का निर्देश दिया है। दरअसल, पिछले दिनों समीक्षा में पता चला था कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और उनका आवासीय पता अपडेट नहीं है। कई लोगों ने तो वर्षों पुराना नंबर दिया हुआ है। इससे परेशानी हो
वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइवरी लाइसेंस में मोबाइल नंबर लिंक नहीं
कई वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं। इससे दुरघटना एवं अन्य स्थिति में पहचान में परेशानी होती है। यातायात उल्लंघन में ई-चालान जैसी सूचनाएं वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए मोबाइल अपडेट करना अनिवार्य है
घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे
वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन (parivahan.gov.in) पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन (sarathi.parivahan.gov.in) पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
अब वाहन चलको को आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा
मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने पर प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे।
वाहनों के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर दें सूचना
मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज निवास बदलते हैं तो नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को देना होगा। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
वाहन रजिस्ट्रेशनः ऐसे करें अपडेट
वेबसाइट vahan. parivahan.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन सेवाओं के लिय चयन करें। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें। राज्य का विकल्प चुनें। आरटीओ चुनकर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्य अपडेट मोबाइल नंबर पर। क्लिक करें। । इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर मोबाइल नंबर और आधार डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर यहां करें अपडेट
वेबसाइट Sarathi.parivahan.gov.in पर जाए। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें। राज्य का नाम चुनें। मोबाइल नंबर अपडेशन चुनें। आधार नंबर डालें। ओटीपी डालें। विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar. gov.in/transport/ पर आकर क्लिक करें।
मोटरवाहन अधिनियम की धारा-49
मोटरवाहन को अब अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रविधान के अनुसार, वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रविधान है। उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है।
ई-चालान की नहीं मिल पाएगी सूचना
नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे। डीटीओ ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक, वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता उपयोग में नहीं है। दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक, चालक की पहचान में परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाती है।
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